अदालतों में बेहतर इंटरनेट सुविधा की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के लिए अदालतों में इंटरनेट की सुविधा को दुरुस्त करने के लिए फाइबर लाइन बिछाने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट की धीमी गति के कारण ऑनलाइन काम करना परेशानी का सबब बन गया है। इसलिए सभी अदालतों में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की फाइबर लाइनें बिछाई जाएं।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले नोटिस जारी किया। इसके बाद याचिका के स्वरूप को देखते हुए इस पर बतौर जनहित याचिका सुनवाई के लिए अन्य पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने संबंधित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की है।
यह याचिका वकील सत्यनारायण शर्मा की ओर दायर की गई है। उनका कहना है कि इंटरनेट की धीमी गति और अवसंरचना की कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी की अधिकांश अदालत परिसरों में न्यायाधीशों और वकीलों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां हर जगह पर्याप्त सिग्नल या इंटरनेट सुविधा नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि कोरोना महामारी के मद्देनजर मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए इंटरनेट की सुविधा को बेहतर करना अनिवार्य है, ताकि लोगों को भी इसकी वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े।

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